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क्या घर से दफ्तर जाने के दौरान दुर्घटना होने पर सरकारी कर्मचारी को विशेष छुट्टी पाने का अधिकार है? जानें केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा...

By विशाल कुमार | Updated: December 1, 2021 14:05 IST

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक महिला शिक्षक स्कूटी से अपने घर से स्कूल जाने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई थीं। उन्हें गंभीर चोट आई थी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थीं। उन्होंने केरल सेवा नियमों के तहत विशेष विकलांग छुट्टी की मांग की थी।

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ठळक मुद्देएक महिला शिक्षक स्कूटी से स्कूल से अपने घर जाने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई थीं।उन्होंने केरल सेवा नियमों के तहत विशेष विकलांग छुट्टी की मांग की थी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र उपनिदेशक ने उनकी मांग खारिज कर दी थी।

तिरुवनंतपुरम:केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने घर से दफ्तर जाने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वह विशेष विकलांगता छुट्टी पाने का हकदार है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक महिला शिक्षक स्कूटी से अपने घर से स्कूल जाने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई थीं। उन्हें गंभीर चोट आई थी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थीं।

उन्होंने केरल सेवा नियमों के तहत विशेष विकलांग छुट्टी की मांग की थी लेकिन उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र उपनिदेशक ने उनकी मांग खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सरकार से मांग की लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया।

इसके बाद हाईकोर्ट के दो आदेशों के बावजूद सरकार ने दुर्घटना को आधिकारिक काम के दौरान लगी चोट मानने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की दलील को मानने से इनकार करते हुए कहा कि केरल सेवा नियमों की नियम संख्या 97 और 98 को व्यापक माना जाना चाहिए और दुर्घटना का शिकार होने वाले घर से दफ्तर जा रहे कर्मचारी को इससे बाहर नहीं किया जा सकता है।

सरकार की अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि एक कर्मचारी जो अपने घर से दफ्तर की यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया, उसे नियमों के दायरे में शामिल किया जाएगा।

टॅग्स :केरलहाई कोर्ट
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