'दस विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर गोवा विस अध्यक्ष 26 फरवरी को विचार करेंगे’

By भाषा | Updated: February 10, 2021 22:11 IST2021-02-10T22:11:16+5:302021-02-10T22:11:16+5:30

'Goa Vis Speaker to consider petition disqualifying ten MLAs on 26 February' | 'दस विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर गोवा विस अध्यक्ष 26 फरवरी को विचार करेंगे’

'दस विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर गोवा विस अध्यक्ष 26 फरवरी को विचार करेंगे’

नयी दिल्ली, 10 फरवरी उच्चतम न्यायालय को बुधवार को जानकारी दी गई कि गोवा विधानसभा के अध्यक्ष 26 फरवरी को कांग्रेस के एक नेता द्वारा दाखिल उस याचिका पर विचार करेंगे जिसमें जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हुए 10 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने का अनुरोध किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में न्यायालय को जानकारी दी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की एक पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रतिवादी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि अयोग्य ठहराये जाने की याचिका को गोवा विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा 26 फरवरी, 2021 को निपटारे के लिए सूचीबद्ध किया है। इन मामले को मार्च के पहले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करें।’’

उच्चतम न्यायालय कांग्रेस नेता गिरीश चोडनकर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने टिप्पणी की '' हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते...हम आदेश में मामले के निपटारे के लिए कह रहे हैं।''

याचिका में कहा गया है कि इन 10 विधायकों में से नौ कांग्रेस उम्मीदवार थे और वे 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गये थे जबकि एक अन्य 2019 के विधानसभा उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुए थे।

कांग्रेस नेता ने कहा था कि अगस्त, 2019 में अयोग्य ठहराने की याचिका दाखिल की गई थी और डेढ़ साल हो गये है लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

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Web Title: 'Goa Vis Speaker to consider petition disqualifying ten MLAs on 26 February'

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