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गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों को फिर से कार्यालय आने को लेकर छूट दें: कार्मिक मंत्रालय ने सभी विभागों से कहा

By भाषा | Updated: May 20, 2020 05:47 IST

मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जो पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं और लॉकडाउन लागू होने से पहले से ही इन बीमारियों को लेकर उनका इलाज चल रहा है, जहां तक संभव हो सके उन्हें इलाज कर रहे डॉक्टर के चिकित्सीय दस्तावेज पेश करने के बाद रोस्टर ड्यूटी से छूट दी जाए।

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ठळक मुद्देकार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों तथा पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कार्यालय फिर से आना शुरू करने में छूट दें। यह निर्देश ऐसे समय आया है जब कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंत्रालय द्वारा एक दिन पहले ही 50 फीसदी कनिष्ठ कर्मियों को कार्यालय से काम शुरू करने की इजाजत दी गई थी।

कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों तथा पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कार्यालय फिर से आना शुरू करने में छूट दें।

यह निर्देश ऐसे समय आया है जब कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंत्रालय द्वारा एक दिन पहले ही 50 फीसदी कनिष्ठ कर्मियों को कार्यालय से काम शुरू करने की इजाजत दी गई थी।

मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जो पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं और लॉकडाउन लागू होने से पहले से ही इन बीमारियों को लेकर उनका इलाज चल रहा है, जहां तक संभव हो सके उन्हें इलाज कर रहे डॉक्टर के चिकित्सीय दस्तावेज पेश करने के बाद रोस्टर ड्यूटी से छूट दी जाए।

इसी तरह से गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को भी तैयार होने वाले ड्यूटी रोस्टर में शामिल नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी किया है।

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