श्रमिकों के लिए खुशखबरी, 10 मिनट ज्यादा काम भी माना जाएगा ओवरटाइम, कंपनियों को करना होगा इन बातों का सख्ती से पालन

By अमित कुमार | Updated: April 24, 2021 17:33 IST2021-04-24T17:30:26+5:302021-04-24T17:33:43+5:30

मौजूदा कानून के तहत कम से कम आधा घंटा अतिरिक्‍त कार्य को ही ओवरटाइम में गिना जाता है, लेकिन सरकार इसको बदलने की तैयारी में है।

Even 10 Mins Extra Work Means 30 Mins Of Overtime Pay For Govt, Private Employees | श्रमिकों के लिए खुशखबरी, 10 मिनट ज्यादा काम भी माना जाएगा ओवरटाइम, कंपनियों को करना होगा इन बातों का सख्ती से पालन

(फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Highlightsअधिकारियों की मानें तो इस महीने के अंत तक इस कानून को अमल में लाया जा सकता है।नए श्रमिक कानून आने के बाद लोगों को राहत मिल सकती है।कुछ दिन पहले ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने इस पर अपनी बात भी रखी थी।

सरकार द्वारा जल्द ही श्रमिकों के लिए नए वेज कोड अमल में लाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएगी। इसके अनुसार अधिकतम काम के घंटे को 12 घंटे करने का प्रस्ताव किया गया है। नियमों के अनुसार, भले ही कोई कर्मचारी 15 से 30 मिनट तक अतिरिक्त काम करता है, इसे 30 मिनट के ओवरटाइम के रूप में गिना जाएगा, जिसके लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी जो लगातार 5 घंटे तक काम किया हो, उसे आधे घंटे का आराम दिया जाना चाहिए। किसी भी वर्कर के लिए 5 घंटे से अधिक समय तक लगातार काम करना निषिद्ध है। नए श्रम कानूनों में कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मिलें। 

अगर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में सभी कंपनियों को नए वेज कोड को फॉलो करना ही होगा। मंत्रालय ने नए श्रम कानूनों पर सभी हितधारकों से विचार, सुझाव और टिप्‍पणी मांगने के साथ विचार भी कर रहा है। 

बता दें कि सरकार ने 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए हैं. इनका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन ऑक्‍यूपेशनल सेफ्टी, हेल्‍थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (ओएसएच), सोशल सिक्‍योरिटी कोड और कोड ऑन वेजेस। 

Web Title: Even 10 Mins Extra Work Means 30 Mins Of Overtime Pay For Govt, Private Employees

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