प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थे कारोबारी की 4 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

By भाषा | Updated: December 3, 2019 05:55 IST2019-12-03T05:55:37+5:302019-12-03T05:55:37+5:30

ईडी ने हिमाल प्रदेश पुलिस द्वारा ठाकुर और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिककी के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। मामले में आगे की जांच जारी है।

Enforcement Directorate attached assets of more than Rs 4 crore to drug trader | प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थे कारोबारी की 4 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थे कारोबारी की 4 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

Highlightsजांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत उसने अस्थायी आदेश जारी किया है। अपराध की राशि के एक हिस्से का उपयोग निर्माण कार्यों में किया गया।

 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत हिमाचल प्रदेश के कथित मादक पदार्थ कारोबारी की 4 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत उसने अस्थायी आदेश जारी किया है।

इसके तहत आरोपी दीप राम ठाकुर के शिमला और सोलन में छह भूखंड, दो मकान के साथ शिमला फ्लैट, बीएमडब्ल्यू कार और बैंक खाते में रखे 36.29 लाख रुपये कुर्क किये गये हैं। कुर्क की गयी संपत्ति का कुल मूल्य 4.49 करोड़ रुपये है। ईडी ने कहा, ‘‘ठाकुर अवैध तरीके से मादक पदार्थ के कारोबार में शामिल था।

वह निर्माण कारोबार से भी जुड़ा था। अपराध की राशि के एक हिस्से का उपयोग निर्माण कार्यों में किया गया। उसके बाद उसका उपयोग बैंक के माध्यम से संपत्ति सृजित करने में किया गया।’’ बयान के अनुसार एजेंसी ने 19 नवंबर को आरोपी के कई ठिकानों पर तलाशी ली और कुछ दस्तावेज और सामग्री जब्त किये। ईडी ने हिमाल प्रदेश पुलिस द्वारा ठाकुर और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिककी के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। मामले में आगे की जांच जारी है। 

Web Title: Enforcement Directorate attached assets of more than Rs 4 crore to drug trader

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