एलगार परिषद मामला : सुधा भारद्वाज ने अदालत से ठाणे में रहने की अनुमति मांगी

By भाषा | Updated: December 30, 2021 21:35 IST2021-12-30T21:35:26+5:302021-12-30T21:35:26+5:30

Elgar Parishad case: Sudha Bharadwaj seeks permission from court to stay in Thane | एलगार परिषद मामला : सुधा भारद्वाज ने अदालत से ठाणे में रहने की अनुमति मांगी

एलगार परिषद मामला : सुधा भारद्वाज ने अदालत से ठाणे में रहने की अनुमति मांगी

मुंबई, 30 दिसंबर मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज ने बृहस्पतविार को यहां विशेष एनआईए अदालत से मुंबई के बजाय ठाणे में रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। उन्हें हाल में एलगार परिषद-माओवादी संबंध मामले में जमानत मिली है।

भारद्वाज को इस महीने की शुरुआत में बंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने रिहाई आदेश जारी करते हुए कहा था कि वह बिना अनुमति के मुंबई नहीं छोड़ेंगी।

सुधा भारद्वाज की याचिका में कहा गया है कि वह ठाणे में एक दोस्त के यहां रहना चाहती हैं, क्योंकि मुंबई में घर खोजना महंगा है। इसके जवाब में अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्हें उस व्यक्ति का हलफनामा देना चाहिए जिनके साथ वह रहना चाहती हैं और उन्हें निवास प्रमाण भी पेश करना चाहिए।

इस संबंध में अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी।

इस बीच, मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को विशेष न्यायाधीश डी ई कोठालीकर के समक्ष पेश किया गया। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद पहली बार उन्हें एक साथ अदालत में पेश किया गया।

कार्यकर्ता और विद्वान आनंद तेलतुम्बडे ने जमानत याचिका के साथ ही दवाओं और मेडिकल चेकअप के लिए अनुरोध किया। वहीं गौतम नवलखा ने अपने साथी के साथ "जेल मुलाकत" का अनुरोध किया जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। उन्होंने धूप में टहलने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया क्योंकि उन्हें उच्च सुरक्षा वाले 'अंडा सेल' में रखा गया है।

हनी बाबू ने कहा कि उन्हें समय पर उनके पत्र नहीं मिल रहे थे, और उनके घुटने की जांच नहीं की जा रही है। अदालत ने उन्हें अपनी मां से फोन पर पांच मिनट बात करने की अनुमति दी।

एक अन्य आरोपी सुधीर धवले ने दलील दी कि जेल अधिकारी उन्हें आयुर्वेदिक दवाओं की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें केवल एलोपैथिक दवाएं दी जा रही हैं, विशेष रूप से दर्द निवारक दवाएं जिनका स्थायी असर नहीं होता है।

आरोपी रोना विल्सन ने दावा किया कि उन्हें जेल परिसर के भीतर जूते पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पर अदालत ने उन्हें उचित आवेदन करने का निर्देश दिया।

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Web Title: Elgar Parishad case: Sudha Bharadwaj seeks permission from court to stay in Thane

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