एल्गर परिषद मामला: गौतम नवलखा की जमानत याचिका विशेष एनआईए कोर्ट ने की खारिज
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: September 5, 2022 03:27 PM2022-09-05T15:27:42+5:302022-09-05T15:36:06+5:30
मुंबई की तलोजा जेल में बंद गौतम नवलखा ने सोमवार को जेल से रिहाई के लिए एनआईए कोर्ट में जमानत याचिका पेश की, जिसे स्पेशल जज राजेश कटारिया ने खारिज कर दिया है।
मुंबई: स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सोमवार को एल्गर परिषद-माओवादी संबंध के मामले में जेल में बंद गौतम नवलखा को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। गौतम नवलखा इस मामले में 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार हुए थे और तभी से सलाखों के पीछे हैं।
मुंबई की तलोजा जेल में बंद गौतम नवलखा ने जेल से रिहाई पाने के लिए एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज राजेश जे कटारिया के समक्ष सोमवार को अपनी जमानत याचिका पेश की, जिसे जज राजेश कटारिया ने एनआईए का पक्ष जानने के बाद खारिज कर दिया।
मालूम हो कि गौतम नवलखा को 31 दिसंबर 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। पुणे पुलिस ने एल्गार सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध दावा किया था कि उसके कारण पुणे के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास अगले दिन भारी हिंसा हुई थी।
इसके साथ ही पुणे पुलिस ने यह भी दावा किया था कि गिरफ्तार किये गये सभी आरोपियों को प्रतिबंधित माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने का फैसला लिया।
एनआईए ने केंद्र के आदेश पर पुणे पुलिस से यह मामला अपने हाथ में ले लिया था। इस केस में एनआईए ने एक दर्जन से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों को आरोपी बनाया है, जिनमें से ज्यादातर लोग अब भी सलाखों के पीछे हैं। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)