इस दिन होगा दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव, LG ने MCD सदन की बैठक बुलाने की दी स्वीकृति
By मनाली रस्तोगी | Published: February 18, 2023 04:46 PM2023-02-18T16:46:09+5:302023-02-18T16:51:49+5:30
राज निवास अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने एमसीडी सदन की बैठक बुलाने की स्वीकृति दे दी है।
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव 22 फरवरी को होगा। उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन की बैठक बुलाने की स्वीकृति दे दी है। समाचार पीटीआई ने राज निवास अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से 22 फरवरी को महापौर चुनाव कराने की सिफारिश की थी।
सीएम अरविंद केजरीवाल की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आई, जिसमें महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए 24 घंटे के भीतर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने का आदेश दिया गया। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि उप राज्यपाल द्वारा एमसीडी में मनोनीत सदस्य महापौर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।
केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, "दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव 22 फरवरी को कराने की सिफारिश की है।" दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के मुताबिक, महापौर और उप महापौर का चुनाव एमसीडी चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में किया जाना चाहिए। पिछले साल चार दिसंबर को नगर निकाय चुनाव हुआ था और नतीजे आने के दो महीने बीत जाने के बावजूद अबतक महापौर नहीं चुना जा सका है।
एमसीडी की अबतक हुई तीन बैठकों में मनोनीत सदस्यों के मताधिकार को लेकर आप और भाजपा के बीच जारी गतिरोध के कारण महापौर का चुनाव नहीं हो सका। नगर निकाय चुनाव के बाद एमसीडी सदन की पहली बैठक छह जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के बीच हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई थी। दिल्ली नगर निगम के 250 सदस्यीय सदन में आप को 134 पार्षदों के साथ बहुमत हासिल है। सदन में भाजपा के 104 सदस्य हैं। आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को मताधिकार देकर जनादेश चुराना चाहती है।
(भाषा इनपुट के साथ)