Corona Effect: चुनाव के लिए EC की गाइडलाइन्स, उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकेंगे नामांकन, वोटर्स को दिए जाएंगे ग्लब्स

By स्वाति सिंह | Published: August 21, 2020 10:56 PM2020-08-21T22:56:16+5:302020-08-21T22:56:16+5:30

चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक पोलिंग बूथ में एक समय में अधिकतम 1000 वोटर ही मौजूद रह सकेंगे। यही नहीं। बूथ सेंटर में प्रवेश से पहले हर वोटर के शरीर का तापमान मापा जाएगा।डोर टू डोर प्रचार के लिए पांच लोगों की सीमा तय की गई है।

Election Commission of India issues guidelines for the conduct of general elections/by-elections during COVID-19 | Corona Effect: चुनाव के लिए EC की गाइडलाइन्स, उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकेंगे नामांकन, वोटर्स को दिए जाएंगे ग्लब्स

इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि इस बार नामांकन ऑनलाइन किया जा सकता है

Highlightsकोरोना काल में चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइन्स के तहत सिर्फ 5 लोग ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे।

नई दिल्ली: कोरोना काल में चुनाव के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) ने शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइन्स के तहत सिर्फ 5 लोग ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि इस बार नामांकन ऑनलाइन किया जा सकता है और उम्‍मीदवार सिक्‍युरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 

चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक पोलिंग बूथ में एक समय में अधिकतम 1000 वोटर ही मौजूद रह सकेंगे। यही नहीं। बूथ सेंटर में प्रवेश से पहले हर वोटर के शरीर का तापमान मापा जाएगा।डोर टू डोर प्रचार के लिए पांच लोगों की सीमा तय की गई है।

बता दें कि राजनीतिक पार्टियां बिहार में चुनाव के लिए तैयारी में जुटी है। साफ है कि आयोग इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है। गाइडलाइन में कहा गया है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी।

चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की बड़ी बातें-

-क्वॉरंटीन सेंटर में रह रहे कोविड-19 मरीजों को मतदान के दिन आखिरी घंटों में मतदान करने दिया जाएगा।
-निर्वाचन आयोग ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे मतदाताओं के लिये अलग दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे
- मतदान केंद्रों का सेनिटाइजेशन होगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर रखे जाएंगे।
-निर्वाचनकर्मी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मतदाताओं के तापमान की जांच करेंगे।
- रोड शो के लिये प्रत्येक पांच वाहनों के बाद काफिले को विराम दिया जाएगा पहले यह संख्या 10 वाहनों की थी (सुरक्षाकर्मियों के वाहनों को छोड़कर)।
- कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जनसभा और रैलियां की जा सकती हैं।
- सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराने के लिये निशान लगाए जाएंगे।
बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवम्बर को समाप्त होगा। ऐसे में अक्टूबर-नवम्बर के महीने में चुनाव कराये जाने की संभावना है।


 

Web Title: Election Commission of India issues guidelines for the conduct of general elections/by-elections during COVID-19

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