AIADMK के पूर्व नेता दिनाकरन के खिलाफ घूस मामले में अदालत ने आरोप तय करने का दिया आदेश
By भाषा | Published: November 17, 2018 07:19 PM2018-11-17T19:19:03+5:302018-11-17T19:20:04+5:30
विशेष न्यायाधीश अजय भारद्वाज ने दिनाकरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करने) व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के तहत मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया।
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को अन्नाद्रमुक के पूर्व नेता टीटीवी दिनाकरन और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया। यह मामला पार्टी के दो पत्ती वाले चुनाव चिन्ह के लिए कथित तौर पर निर्वाचन आयोग में घूस देने से संबंधित है।
विशेष न्यायाधीश अजय भारद्वाज ने दिनाकरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करने) व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के तहत मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया।
दिनाकरन ने अन्नाद्रमुक से निष्कासन के बाद अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम पार्टी बनाई थी। उन्हें यहां अप्रैल 2017 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। अभी न्यायिक हिरासत में चल रहे कथित बिचौलिये सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ भी मामले में मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया गया है।
अदालत ने दिनाकरन को चार दिसंबर को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है जब वह औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी।