Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण बंद किए गए स्कूलों को एक बार फिर खोला जा रहा है। हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद स्कूलों में फिर से शुरू करने का आदेश पारित किया गया है। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी कर दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से फिजिकल क्लासेस फिर से शुरू करने की घोषणा की। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-II (GRAP) प्रतिबंधों को लागू करने की अनुमति देने के बाद आया है।
दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूल तत्काल प्रभाव से फिजिकल मोड में क्लासेस चला सकते हैं। सर्कुलर में लिखा है, "DoE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से फिजिकल मोड में सभी क्लासेस चलानी होंगी।"
17 नवंबर को, राष्ट्रीय राजधानी में 'गंभीर प्लस' वायु गुणवत्ता सूचकांक के कारण, दसवीं और बारहवीं कक्षा को छोड़कर, व्यक्तिगत कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, 18 नवंबर को, दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए ऑफ़लाइन कक्षाओं को भी ऑनलाइन कर दिया गया था।
दिल्ली-एनसीआर में GRAP चरण 3, 4 रद्द
गौरतलब है कि एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के लिए केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने सर्दियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण 3 और 4 के तहत प्रतिबंधात्मक प्रदूषण नियंत्रण उपायों को निरस्त कर दिया है। प्रतिबंधों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 2 तक घटा दिया गया है, जिसमें उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध जैसे कम कड़े प्रतिबंध शामिल हैं, जिसमें भोजनालय भी शामिल हैं।
इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) उपायों के चरण 4 में ढील देने की अनुमति दी, जो दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए लागू था। सुप्रीम कोर्ट की ढील के साथ, सरकार अगले कुछ घंटों में कुछ गतिविधियों से प्रतिबंध हटाने पर फैसला करेगी। सरकार ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण पर अस्थायी रोक हटा सकती है। अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक कक्षाएं भी चलाने की अनुमति दे सकते हैं।
कुछ प्रतिबंधों में ढील के बावजूद, चरण दो के तहत कुछ उपाय प्रभावी बने हुए हैं। होटलों, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर सहित कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध जारी है।
यह देखते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पिछले चार दिनों में AQI का स्तर 300 को पार नहीं किया गया है, शीर्ष अदालत ने CAQM को बताया कि यदि AQI 350 अंक को पार करता है तो चरण-3 प्रतिबंध लगाए जाएंगे और यदि AQI 400 को पार करता है तो चरण-4 प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
दिल्लीवासियों ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन स्वच्छ हवा में सांस ली, क्योंकि AQI 165 के साथ "मध्यम" श्रेणी में दर्ज किया गया था।