दिल्ली मास्टरप्लान: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र का अपने आदेश में संशोधन का आग्रह ठुकराया

By भाषा | Published: May 24, 2018 02:58 PM2018-05-24T14:58:04+5:302018-05-24T14:58:04+5:30

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दिल्ली मास्टरप्लान: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र का अपने आदेश में संशोधन का आग्रह ठुकराया

नयी दिल्ली, 24 मई: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मास्टर प्लान -2021 में संशोधन के बारे में जनता से सुझाव मंगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश देने संबंधी अपने आदेश में संशोधन करने से आज इंकार कर दिया। 

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा ने केन्द्र की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि जनता से सुझाव या आपत्तियां आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि डीडीए पहले ही यह कवायद कर चुका है। पीठ ने कहा , ‘‘ हमने अपने आदेश में संशोधन के अनुरोध (केन्द्र और डीडीए का) को स्वीकार नहीं किया है। ’’ 

शीर्ष अदालत ने पांच मई के आदेश में दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्य योजना को स्वीकार कर लिया था जिसमे उसने अवैध निर्माणों के बारे में जनता को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिये एक वेबसाइट और स्मार्ट फोन ऐप शुरू करने सहित कई उपायों को सूचीबद्ध किया था और प्राधिकरण को इसे क्रियाशील बनाने के लिये 15 दिन का समय दिया था। 

प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माण की गतिविधियों और मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के मामलों में अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था। 

पांच पृष्ठ की कार्य योजना में प्राधिकरण ने कहा था कि उसकी योजना एक विशेष कार्य बल की निगरानी में राजधानी में हो रहे और भावी अवैध निर्माणों की जांच कराने की है। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद 25 अप्रैल को इस कार्य बल का गठन किया गया है। 

शीर्ष अदालत ने छह मार्च को अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे अभियान से ऐसे निर्माणों को बचाने के इरादे से दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के मामले में ‘‘ आगे की प्रगति’’ पर रोक लगाते हुये सख्त चेतावनी दी थी कि इस तरह की दादागिरी बंद होनी चाहिए। 

Web Title: Delhi-Masterplan-Supreme-Court-DDA

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