नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जांच का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया इस समय सीबीआई हिरासत में हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च तय की है। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मामले में सभी दलीलें और तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए हैं।
वहीं, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी आप नेता को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मनीष सिसोदिया को 31 मार्च तक इंतजार करना होगा कि उन्हें मामले में जमानत मिलेगी या नहीं।
5 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे सिसोदिया
दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 22 मार्च से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में उन्हें 5 अप्रैल तक दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में रहना होगा।
वहीं, इससे पहले मंगलवार को मनीष सिसोदिया की ईडी और सीबीआई जमानत मामले में सुनवाई टल गई थी। ऐसे में अब सीबीआई वाले मामले में 24 मार्च और ईडी वाले केस में 25 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी।
बता दें कि मनीष सिसोदिया की कथित शराब नीति घोटाले में 26 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 9 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की गई है, जिसके बाद जज ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है।