वकील-पुलिस झड़पः 11वे दिन हड़ताल हुई समाप्त, कल से काम पर लौटेंगे दिल्ली के वकील 

By रामदीप मिश्रा | Published: November 15, 2019 06:26 PM2019-11-15T18:26:26+5:302019-11-15T18:26:26+5:30

पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच विवाद 2 नवंबर को उस समय बढ़ गया था जब पार्किंग विवाद को लेकर झड़प में कम से कम 20 सुरक्षाकर्मी और कई वकील घायल हो गए थे। छह जिला अदालतों के वकील झड़प के विरोध में 4 नवंबर से हड़ताल पर थे। 

Delhi: Lawyers strike called off, Lawyers to resume work from tomorrow | वकील-पुलिस झड़पः 11वे दिन हड़ताल हुई समाप्त, कल से काम पर लौटेंगे दिल्ली के वकील 

File Photo

Highlightsतीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी की सभी छह जिला अदालतों में वकीलों का कार्यबहिष्कार शुक्रवार को 11वें दिन समाप्त हो गया है।वकील कल से अपने काम पर लौट आएंगे।

तीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी की सभी छह जिला अदालतों में वकीलों का कार्यबहिष्कार शुक्रवार को 11वें दिन समाप्त हो गया है। वकील कल से अपने काम पर लौट आएंगे। बता दें, पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच विवाद 2 नवंबर को उस समय बढ़ गया था जब पार्किंग विवाद को लेकर झड़प में कम से कम 20 सुरक्षाकर्मी और कई वकील घायल हो गए थे। छह जिला अदालतों के वकील झड़प के विरोध में 4 नवंबर से हड़ताल पर थे। 

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने वकीलों की हड़ताल को समाप्त करने का शुक्रवार देर शाम ऐलान कर दिया है। वकील शनिवार से अपने काम पर फिर से लौट आएंगे। वकील 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में हुई पुलिस से झड़प के बाद हड़ताल पर थे।


इससे पहले समिति के महासचिव धीर सिंह कसाना ने कहा था कि यहां की सभी जिला अदालतों के वकील 20 नवंबर को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर विवाद को सुलझाने के लिए रविवार को सभी जिला अदालतों की एसोसिएशनों के सदस्यों, दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच हुई बैठक विफल रही।

इधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी अदालत में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के मामले में दो पुलिस अधिकारियों को शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। झड़प के मामले में इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज है। दो सहायक पुलिस उप निरीक्षकों की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र, दिल्ली पुलिस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य बार संगठनों से जवाब मांगा है। पुलिसकर्मियों ने अपनी याचिका में घटना की न्यायिक जांच जारी रहने तक गिरफ्तारी से छूट की मांग की थी। 

अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तक दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। पुलिसकर्मी कांता प्रसाद और पवन कुमार को घटना के बाद निलंबित कर दिया गया था।

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