दिल्ली हाईकोर्ट ने PM Security Breach मामले में सुनवाई से किया इनकार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 24, 2022 06:34 PM2022-01-24T18:34:02+5:302022-01-24T18:41:39+5:30
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चूंकि मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए वह इस मामले को नहीं सुनेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुए चूक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर मामले को सुनने से इनकार कर दिया।
मामले में दायर याचिका पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चूंकि संबंधित मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं रखता है।
हालांकि कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया और इसे 30 अप्रैल 2022 तक के लिए स्थगित करने का आदेश दे दिया।
जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के सामने इस याचिका के जरिये गुहार लगाई गई थी कि राज्यों की सीमा से परे एसपीजी को अधिनियम 1988 के तहत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा कार्यों के निर्वहन की पूरी शक्ति दी जाए।
इसके साथ ही इस याचिका में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा राज्यों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। याची आशीष कुमार के द्वारा दायर इस याचिका में बताया गया है कि भारत में दो-दो प्रधानमंत्रियों की हत्या उनके पद पर रहते हुए है। इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होने वाली कोई भी चूक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।
मालूम हो कि बीते 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीपंजाब के दौरे पर थे। लेकिन उसी दौरान एक अप्रत्याशित घटना हुई जब पीएम मोदी बठिंडा से हुसैनीवाला जा रहे थे। उस समय उनकी सुरक्षा में भारी चूक हुई।
किसान प्रदर्शनकारियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक ठहर गया था। जिसके बाद यह मुद्दा देशव्यापी बन गया और सभी ने पीएम की सुरक्षा में हुई इस चूक के लिए पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया था।