एअर इंडिया को झटका, हाईकोर्ट का आदेश, नौकरी से निकाले गए पायलटों की सेवाएं दोबारा होंगी बहाल
By सतीश कुमार सिंह | Published: June 1, 2021 01:56 PM2021-06-01T13:56:33+5:302021-06-01T14:09:45+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला उन पायलटों द्वारा दायर की गई 40 से ज्यादा याचिकाओं पर आया है, जिन्हें पिछले साल 13 अगस्त को एयर इंडिया ने नौकरी से निकाल दिया था।
नई दिल्लीः एअर इंडिया को झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त से कई पायलटों की सेवाएं समाप्त करने के एअर इंडिया के फैसले को रद्द कर दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के पिछले वर्ष नौकरी से निकाले गए सभी विमान चालकों को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के पिछले वर्ष के निर्णय को मंगलवार को पलट दिया और उनकी पुनर्बहाली के आदेश दिए। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एअर इंडिया को यह निर्देश दिए साथ ही अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इन विमान चालकों को पुराने भत्ते भी देने होंगे।
Delhi High Court quashes Air India's decision passed on 13 August 2020, terminating services of several pilots. Court orders reinstatement of the pilots. pic.twitter.com/2qLKBGsezP
— ANI (@ANI) June 1, 2021
अदालत ने यह भी कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले विमान चालकों के अनुबंध को भविष्य में बढ़ाने का निर्णय एअर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी। अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे। अदालत ने यह आदेश विमान चालकों की ओर से दाखिल 40से अधिक याचिकाओं पर दिया, जिनकी नौकरी एअर इंडिया ने पिछले वर्ष 13 अगस्त को समाप्त कर दी थी।