एअर इंडिया को झटका, हाईकोर्ट का आदेश, नौकरी से निकाले गए पायलटों की सेवाएं दोबारा होंगी बहाल

By सतीश कुमार सिंह | Published: June 1, 2021 01:56 PM2021-06-01T13:56:33+5:302021-06-01T14:09:45+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला उन पायलटों द्वारा दायर की गई 40 से ज्यादा याचिकाओं पर आया है, जिन्हें पिछले साल 13 अगस्त को एयर इंडिया ने नौकरी से निकाल दिया था।

Delhi High Court quashes Air India's decision passed on 13 August 2020 terminating services of several pilots | एअर इंडिया को झटका, हाईकोर्ट का आदेश, नौकरी से निकाले गए पायलटों की सेवाएं दोबारा होंगी बहाल

एअर इंडिया द्वारा नौकरी से निकाले गए सभी पायलटों की सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया। (file photo)

Highlightsनौकरी पर बहाल किए गए पायलटों को बकाया वेतन का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा कि इस पर विस्तृत फैसला बुधवार को जारी किया जाएगा।पायलटों का भविष्य में अनुबंध बढ़ाने का फैसला उनके परफॉर्मेंस के आधार पर एयर इंडिया करेगी।

नई दिल्लीः एअर इंडिया को झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त से कई पायलटों की सेवाएं समाप्त करने के एअर इंडिया के फैसले को रद्द कर दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के पिछले वर्ष नौकरी से निकाले गए सभी विमान चालकों को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के पिछले वर्ष के निर्णय को मंगलवार को पलट दिया और उनकी पुनर्बहाली के आदेश दिए। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एअर इंडिया को यह निर्देश दिए साथ ही अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इन विमान चालकों को पुराने भत्ते भी देने होंगे।

अदालत ने यह भी कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले विमान चालकों के अनुबंध को भविष्य में बढ़ाने का निर्णय एअर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी। अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे। अदालत ने यह आदेश विमान चालकों की ओर से दाखिल 40से अधिक याचिकाओं पर दिया, जिनकी नौकरी एअर इंडिया ने पिछले वर्ष 13 अगस्त को समाप्त कर दी थी।

Web Title: Delhi High Court quashes Air India's decision passed on 13 August 2020 terminating services of several pilots

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