अस्थाना रिश्वत मामले में जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी चार माह की मोहलत

By भाषा | Published: May 31, 2019 12:20 PM2019-05-31T12:20:07+5:302019-05-31T12:22:00+5:30

अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक षडयंत्र, भ्रष्टाचार तथा आपराधिक कदाचार का मामला दर्ज किया गया है।

Delhi High Court grants 4 month extension to CBI to investigate bribery against Rakesh Asthana | अस्थाना रिश्वत मामले में जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी चार माह की मोहलत

राकेश अस्थाना (फाइल फोटो)

Highlightsराकेश अस्थाना रिश्वत मामले में सीबीआई को जांच के लिए मिला और समयइसस पहले जनवरी में कोर्ट ने 10 हफ्ते का समय सीबीआई को दिया था

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की संलिप्तता वाले रिश्वत मामले में जांच पूरी करने के लिये शुक्रवार को सीबीआई को और चार महीने का समय दिया।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अस्थाना,डीएसपी देवेन्द्र कुमार तथा बिचौलिए मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए और मोहलत मांगने की सीबीआई की याचिका को मंजूर कर लिया।

इससे पहले 11 जनवरी को अदालत ने जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए 10 सप्ताह का वक्त दिया था। दस सप्ताह बीतने के बाद जांच एजेंसी ने अदालत का रुख किया था।

अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक षडयंत्र, भ्रष्टाचार तथा आपराधिक कदाचार का मामला दर्ज किया गया है। वहीं कुमार मांस व्यापारी मोइन कुरैशी के मामले की जांच कर रहे थे। उन्हें हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना के बयान दर्ज करने में धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में राहत पाने के लिए उसने कथित तौर पर रिश्वत दी थी।

Web Title: Delhi High Court grants 4 month extension to CBI to investigate bribery against Rakesh Asthana

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