फ्लाइट में कोविड प्रोटोकॉल के पालन में ढिलाई पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, कहा- जो उल्लंघन करते हैं, उन्हें एयरक्राफ्ट से बाहर कर दिया जाए

By विनीत कुमार | Published: June 3, 2022 01:25 PM2022-06-03T13:25:24+5:302022-06-03T13:29:03+5:30

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फ्लाइट और हवाई अड्डों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

Delhi HC says remove those fliers from aircrafts who violate Covid protocol | फ्लाइट में कोविड प्रोटोकॉल के पालन में ढिलाई पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, कहा- जो उल्लंघन करते हैं, उन्हें एयरक्राफ्ट से बाहर कर दिया जाए

फ्लाइट में कोविड प्रोटोकॉल के पालन में ढिलाई पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त (फाइल फोटो)

Highlightsफ्लाइट और हवाई अड्डों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी।कोर्ट ने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, फ्लाइट से भी बाहर करना चाहिए।

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने हवाई अड्डों और उड़ानों के दौरान मास्क को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हवाई अड्डों और विमानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बेंच ने कहा, 'नियमों को लागू किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उल्लंघन करने वालों को फ्लाइट से बाहर कर देना चाहिए।'

हालांकि, डीजीसीए के वकील ने अदालत को बताया कि फिलहाल के नियमों में केवल भोजन या कुछ पीने के दौरान ही मास्क हटाने की छूट दी गई है।

वहीं, कोर्ट के आदेश में कहा गया है, 'प्रोटोकॉल के जमीन पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम जरूरी हैं। इसके लिए DGCA को हवाई अड्डों, उड़ानों, कप्तानों, पायलटों आदि  कर्मचारियों को मास्क और हाथ की स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों और अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें नो-फ्लाई सूची में रखा जाना चाहिए।”

यह आदेश उड़ानों और हवाई अड्डों पर कोविड मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किए गए एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।

एसीजे ने कहा कि मास्क के पीछे का मकसद कोविड के जोखिम को कम करना है। उन्होंने कहा, 'आप कुछ खाते या पीते समय अपना मास्क उतार सकते हैं। उड़ानों में मास्किंग की आवश्यकता पहले से ही मानदंडों में है।'

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह प्रोटोकॉल पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ लाने पर विचार करे। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने यात्रा के दौरान देखा है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं। यह लागू नहीं किया जा रहा है।

इस पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने कहा, 'हम यही कहने जा रहे हैं। मास्क होना ही चाहिए।' दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीसीए से उड़ानों और हवाई अड्डों पर मानदंडों के सख्त कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश बनाने को भी कहा।

Web Title: Delhi HC says remove those fliers from aircrafts who violate Covid protocol

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