दिल्ली सरकार सुनिश्चित करे कोविड की दवाएं और उपकरण एमआरपी से ज्यादा पर न बेचे जाएं : अदालत

By भाषा | Published: May 2, 2021 06:08 PM2021-05-02T18:08:42+5:302021-05-02T18:08:42+5:30

Delhi government should ensure Kovid's medicines and equipment are not sold for more than MRP: court | दिल्ली सरकार सुनिश्चित करे कोविड की दवाएं और उपकरण एमआरपी से ज्यादा पर न बेचे जाएं : अदालत

दिल्ली सरकार सुनिश्चित करे कोविड की दवाएं और उपकरण एमआरपी से ज्यादा पर न बेचे जाएं : अदालत

नयी दिल्ली, दो मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रक और जरूरी दवाएं अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दाम पर न बेची जाएं।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि कोविड-19 से संबंधित दवाओं और उपकरणों की जमाखोरी तथा कालाबाजारी में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं। साथ ही स्वतंत्र अवमानना कार्रवाई का सामना करने के लिये उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

कुछ वकीलों ने अदालत को बताया था कि दवाओं और उपकरणों के लिये अधिक रकम वसूली जा रही है, जिसके बाद अदालत ने ये निर्देश जारी किये हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Delhi government should ensure Kovid's medicines and equipment are not sold for more than MRP: court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे