दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर अप्रैल-दिसंबर के बीच सड़क कर देनदारियों पर जुर्माने पर छूट दी

By भाषा | Updated: December 24, 2020 21:39 IST2020-12-24T21:39:24+5:302020-12-24T21:39:24+5:30

Delhi government gave exemption on fines on road tax liabilities between April-December in view of Kovid-19 | दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर अप्रैल-दिसंबर के बीच सड़क कर देनदारियों पर जुर्माने पर छूट दी

दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर अप्रैल-दिसंबर के बीच सड़क कर देनदारियों पर जुर्माने पर छूट दी

नयी दिल्ली, 24 दिसंबर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वाहन चालकों को इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच सड़क कर देनदारियों पर जुर्माने के भुगतान से बृहस्पतिवार को छूट प्रदान की।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार मुश्किल वक्त में आम आदमी के साथ खड़ी है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर एक अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक सड़क कर पर जुर्माने से छूट प्रदान की है।’’

उप राज्यपाल ने इस संबंध में परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

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Web Title: Delhi government gave exemption on fines on road tax liabilities between April-December in view of Kovid-19

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