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गलत हलफनामा, CM ममता के MP भतीजे को कोर्ट ने किया तलब, जज ने कहा, ‘‘अभिषेक के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार

By भाषा | Updated: July 11, 2019 19:04 IST

जज ने कहा, ‘‘प्रतिवादी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं....लिहाजा, अभिषेक बनर्जी को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125-ए (गलत हलफनामा देना) के तहत अपराध को लेकर सम्मन किया जाता है।’’

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ठळक मुद्देमेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक को निर्देश दिया कि वह 25 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश हों।शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बाबत गलत हलफनामा दाखिल किया था।

दिल्ली की एक अदालत ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए दाखिल नामांकन-पत्र के साथ गलत हलफनामा देने के आरोप में गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सम्मन जारी किया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक को निर्देश दिया कि वह 25 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश हों। जज ने कहा, ‘‘प्रतिवादी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं....लिहाजा, अभिषेक बनर्जी को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125-ए (गलत हलफनामा देना) के तहत अपराध को लेकर सम्मन किया जाता है।’’

वकील नीरज के जरिए दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बाबत गलत हलफनामा दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने गलत तरीके से अपनी शैक्षणिक योग्यता एमबीए बताई और स्नातक के बारे में अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी छुपा ली।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने जनता को धोखा देने की मंशा से गलत जानकारी दी। 

टॅग्स :पश्चिम बंगालदिल्लीकोर्टममता बनर्जी
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