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पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बेल या जेल? सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, 15 दिनों से हैं CBI हिरासत में

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 5, 2019 07:48 IST

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया घोटाले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। 

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ठळक मुद्देचिदंबरम की सीबीआई हिरासत 5 सितंबर को समाप्त होने वाली है। पूर्व वित्त मंत्री को 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट में उनके भविष्य का फैसला होगा जो दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की उस याचिका पर भी आदेश जारी कर सकता है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती दी है। इसके अलावा सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए निचली अदालत द्वारा जारी रिमांड आदेश को भी चुनौती दी गयी है। 

चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 5 सितंबर को समाप्त होने वाली है। उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था। 

विशेष अदालत के आदेश पर वह 15 दिनों से सीबीआई हिरासत में हैं। 

निचली अदालत भी उनकी किस्मत का फैसला करेगी जिसने एयरसेल-मैक्सिस सौदा घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने ईडी मामले में चिदंबरम की याचिका पर 29 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

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