आंध्र प्रदेश में कोविड कर्फ्यू 30 जुलाई तक बढ़ाया गया
By भाषा | Published: July 21, 2021 07:25 PM2021-07-21T19:25:38+5:302021-07-21T19:25:38+5:30
अमरावती, 21 जुलाई आंध्र प्रदेश में कोविड-19 कर्फ्यू 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) अनिल कुमार सिंघल ने बुधवार को एक आदेश में कहा, "कोविड-19 की स्थिति की गहन समीक्षा के बाद और संक्रमितों की संख्या में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कर्फ्यू 30 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है जो रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू है।"
उन्होंने कहा कि गैर-कर्फ्यू अवधि के दौरान यानि सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा (पांच से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने को रोकने वाला प्रवाधान) लगायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाये किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति देने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकारी ने कहा, "यदि किसी बाजार या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में कोई उल्लंघन होता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ऐसे प्रतिष्ठान एक या दो दिन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के विभिन्न प्रवाधानों और आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला चलाया जाएगा।
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