तोक्यो पैरालंपिक्स में शामिल न किए जाने से जुड़ी निशानेबाज की याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा न्यायालय
By भाषा | Published: August 2, 2021 02:36 PM2021-08-02T14:36:44+5:302021-08-02T14:36:44+5:30
नयी दिल्ली, दो अगस्त उच्चतम न्यायालय पांच बार पैरालम्पिक खेलों में भाग लेने वाले निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा की आगामी तोक्यो पैरालंपिक्स के लिए चयन नहीं किए जाने संबंधी याचिका पर सोमवार को ही सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष निशानेबाज की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इस मामले का उल्लेख किया और इस पर अतिशीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने इस मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचिबद्ध किया है।
प्रधान न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता को आश्वासन दिया कि वह फाइलें देखेंगे और फैसला करेंगे। पीठ खेलों के लिये चयन से जुड़ी शर्मा की याचिका पर विचार करेगी।
याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी शामिल हैं।
सिंह ने पीठ से कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में देरी से खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल किये जाने से जुड़ी उनकी याचिका का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि तोक्यो पैरालंपिक्स में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिये चयन की आखिरी तारीख दो अगस्त है।
पैरालिंपियन निशानेबाज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें तोक्यो खेलों के लिए उनका चयन नहीं करने के खिलाफ याचिका पर उसने सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख तय की थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।