अदालत ने केजरीवाल वीडियो मामले में संबित पात्रा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने पर स्थगन लगाया
By भाषा | Updated: December 15, 2021 18:39 IST2021-12-15T18:39:17+5:302021-12-15T18:39:17+5:30

अदालत ने केजरीवाल वीडियो मामले में संबित पात्रा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने पर स्थगन लगाया
नयी दिल्ली, 15 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भाजपा नेता संबित पात्रा को अंतरिम राहत देते हुए कृषि कानूनों के समर्थन संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो कथित रूप से पोस्ट करने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी। इस वीडियो में कथित रूप से छेड़छाड़ की गयी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर के 23 नवंबर को आदेश पर रोक लगा दी। मजिस्ट्रट कपूर ने आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक आतिशी के आवेदन पर दिल्ली पुलिस को भाजपा प्रवक्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं सघन जांच करने का निर्देश दिया था। पात्रा ने मजिस्ट्रेट अदालत के इस आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।
सत्र न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ 23 नवंबर के संबंधित आदेश पर रोक लगाई जाती है।’’ सत्र अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 जनवरी, 2022 तय की।
मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुरोध संबंधी आतिशी की अर्जी पर कहा था कि कथित छेड़छाड़ वाले वीडियो से देश में दंगा जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
आतिशी ने अपने आवेदन में दावा किया था कि इस कथित वीडियो में जो बयान हैं वे केजरीवाल और आप के रूख के बिल्कुल विपरीत हैं तथा इससे किसानों के दिलो-दिमाग में बड़ा अंसतोष पैदा हुआ है। पात्रा ने यह वीडियो ट्विटर पर डाला था।
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