सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली पर अदालत ने केंद्र को भेजा नोटिस

By भाषा | Published: June 23, 2021 08:33 PM2021-06-23T20:33:08+5:302021-06-23T20:33:08+5:30

court sent notice to center on information technology manual | सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली पर अदालत ने केंद्र को भेजा नोटिस

सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली पर अदालत ने केंद्र को भेजा नोटिस

चेन्नई, 23 जून मद्रास उच्च न्यायालय ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने 13 कंपनियों के समूह ‘डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन’ की याचिका पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।

याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने इसे एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया जो इससे पहले इसी मुद्दे पर मशहूर कर्नाटक संगीतकार टी एम कृष्णा द्वारा दायर की गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इसकी अनुमति भी दी कि यदि उन पर नए नियमों के तहत दबाव डाला जाता है तो वे अदालत का रुख कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस रमन ने नियमों के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई। नियम 16 के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव किसी भी डिजिटल सूचना पर रोक लगा सकते हैं।

रमन ने अदालत से अनुरोध किया कि याचिका का निपटारा होने तक केंद्र नियमों के तहत कोई कार्रवाई न करे, इसके लिए अंतरिम आदेश जारी किए जाएं। बहरहाल, पीठ ने कहा कि इस चरण में अंतरिम आदेश की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तक मीडिया कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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Web Title: court sent notice to center on information technology manual

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