न्यायालय ने जमानत शर्तो में संशोधन की रेड्डी की याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब
By भाषा | Published: November 16, 2020 09:15 PM2020-11-16T21:15:17+5:302020-11-16T21:15:17+5:30
नयी दिल्ली, 16 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी के अपने गृह नगर बेल्लारी में प्रवेश नहीं करने की जमानत की शर्त में संशोधन के लिये दायर याचिका पर सोमवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा। करोड़ों रूपए के अवैध खनन के आरोपी रेड्डी इस समय जमानत पर हैं।
रेड्डी ने कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ओर कडप्पा में प्रवेश पर लगी शर्तो में संशोधन का अनुरोध न्यायालय से किया है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त् सालिसीटर जनरल माधवी दीवान ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय और देने का अनुरोध किया है। इसे स्वीकार किया जाता है। इसका जवाब, अगर कोई हो, इसके बाद दो सप्ताह के भीतर दायर किया जाये। इसके बाद मामला सूचीबद्ध किया जाये।’’
इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान माधवी दीवान ने रेड्डी के अनुरोध का विरोध किया और कहा कि उन्हें कर्नाटक में बेल्लारी जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इनका काफी प्रभाव है और वह जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
दीवान ने कहा कि, ‘‘ पुलिस संरक्षण में गवाहों को धमकी दी गयी हैं और वाहनों में आग लगाई गई है। इस मामले में वहां 40 से ज्यादा गवाह हैं। हम नहीं जानते कि अगर इन सज्जन पुरूष को जाने की अनुमति दी गयी तो वहां क्या होगा।’’
रेड्डी को तीन साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद शीर्ष अदालत ने जनवरी, 2015 में सशर्त जमानत दी थी।
रेड्डी और ओबलापुरम माइनिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक तथा उनके रिश्तेदार बी वी श्रीनिवास रेड्डी को सीबीआई ने पांच सितंबर को बेल्लारी से गिरफ्तार किया था और वह उन्हें हैदराबाद ले गयी थी।
इस कंपनी पर आरोप है कि उसने पट्टे की सीमाओं के सीमांकन में बदलाव किया और वह कर्नाटक में बेल्लारी में आरक्षित वन क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में गैरकानूनी तरीके से खनन कर रहे थे।
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