अदालत से विदेश जाने वाले छात्रों, एनआरआई को टीकाकरण में प्राथमिकता का अनुरोध
By भाषा | Published: May 30, 2021 08:11 PM2021-05-30T20:11:02+5:302021-05-30T20:11:02+5:30
नयी दिल्ली, 30 मई दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर शिक्षा प्राप्त करने विदेश जाने वाले छात्रों और अप्रवासी भारतीयों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीका लगाए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका दायर की गई है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध याचिका में विदेश जाने के इच्छुक लोगों के टीकाकरण प्रमाणपत्र पर पासपोर्ट संख्या भी लिखे जाने का अनुरोध किया गया है।
गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) 'प्रवासी लीगल सेल' की ओर से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत आए अप्रवासी भारतीयों को वापस अपने देश लौटना होगा, जहां वह निवास करते हैं या काम करते हैं। कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन को अनुमति दी गई है।
वकील एम पी श्रीविग्नेश, रॉबिन राजू और दीपा जोसेफ के जरिए दायर याचिका में कहा गया कि विदेशी राष्ट्र केवल ऐसे लोगों को प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं, जिनका टीकाकरण हो चुका है। ऐसे में यदि छात्रों और अप्रवासी भारतीयों को टीकाकरण में प्राथमिकता नहीं दी गई तो इसका उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
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