अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने से अदालत का इनकार

By भाषा | Published: August 18, 2021 02:15 PM2021-08-18T14:15:04+5:302021-08-18T14:15:04+5:30

Court refuses to issue notice on petition challenging Asthana's appointment | अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने से अदालत का इनकार

अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने से अदालत का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी करने से बुधवार को इनकार कर दिया और पूछा कि क्या उनकी नियुक्ति से संबंधित कोई अन्य याचिका किसी दूसरी अदालत में लंबित है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अस्थाना की नियुक्ति और सेवा में एक साल के विस्तार के खिलाफ सदरे आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा, ‘‘क्या ऐसा कोई मामला किसी अन्य अदालत के समक्ष लंबित है?’’ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि उनकी जानकारी में अभी तक किसी भी अन्य अदालत में ऐसी कोई याचिका लंबित नहीं है। केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने कहा, ‘‘विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।’’ पीठ ने वकील से कहा, ‘‘निर्देश लीजिए। पता लगाइए और सोमवार को आइए।’’ आलम की ओर से पेश वकील बी एस बग्गा ने अदालत से याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने कहा, ‘‘नहीं, नहीं। हमे अभी इसमें हर चीज पढ़नी है। हम देखेंगे।’’ शर्मा ने कहा कि प्राधिकारियों द्वारा की गयी किसी भी नियुक्ति को चुनौती देना ‘‘तथाकथित अखंडता बनाए रखने वालों’’ के लिए एक पेशा बन गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court refuses to issue notice on petition challenging Asthana's appointment

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे