अदालत ने आवारा कुत्तों के टीकाकरण पर फैसला करने का निर्देश दिया

By भाषा | Updated: August 8, 2021 18:15 IST2021-08-08T18:15:59+5:302021-08-08T18:15:59+5:30

Court directs to decide on vaccination of stray dogs | अदालत ने आवारा कुत्तों के टीकाकरण पर फैसला करने का निर्देश दिया

अदालत ने आवारा कुत्तों के टीकाकरण पर फैसला करने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, आठ जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह उस याचिका पर अभिवेदन के तौर पर विचार करे जिसमें कैनाइन डिस्टेंपर और परवो वायरस से बचाव के लिए आवारा कुत्तों का टीकाकरण सुनिश्चित करके उनके जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अधिकारियों को कानून और नीति के अनुसार और जल्द से जल्द एवं व्यावहारिक रूप से अभिवेदन पर निर्णय करने का निर्देश दिया।

अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता वकील राहुल मोहोद ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में कई आवारा कुत्तों को गोद लिया है, जिनमें से पांच दिल्ली में खराब चिकित्सा व्यवस्था के कारण जिंदा नहीं बचे।

अपनी जनहित याचिका में मोहोद ने कहा कि उनके कुत्तों में से एक की कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी के कारण दर्दनाक मौत हो गई, जो "कोविड-19 की तरह खतरनाक" है क्योंकि यह एक पीड़ित कुत्ते से एक स्वस्थ कुत्ते को हवा के जरिए लगती है।

मोहोद ने दलील कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार आवारा पशुओं पर भी लागू होता है और वे भी समान सरंक्षण के हकदार हैं, लिहाजा उनका कैनाइन डिस्टेंपर और परवो वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण कराना चाहिए।

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Web Title: Court directs to decide on vaccination of stray dogs

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