अदालत ने जेल अधिकारियों को आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा की शपथ के लिए संसद ले जाने का दिया निर्देश

By रुस्तम राणा | Published: March 18, 2024 05:00 PM2024-03-18T17:00:59+5:302024-03-18T17:03:03+5:30

जज ने कहा, "संबंधित जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सदस्य के रूप में शपथ लेने और सदस्यता लेने के उद्देश्य से आरोपी को 19.03.2024 को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उसे सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए।" 

Court Directs Delhi Jail To Take AAP MP Sanjay Singh To Parliament For Rajya Sabha Oath | अदालत ने जेल अधिकारियों को आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा की शपथ के लिए संसद ले जाने का दिया निर्देश

अदालत ने जेल अधिकारियों को आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा की शपथ के लिए संसद ले जाने का दिया निर्देश

Highlightsकोर्ट ने जेल अधिकारियों संजय सिंह को मंगलवार को संसद ले जाने का निर्देश दिया हैजिससे की आप नेता को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलायी जा सकेजेल अधीक्षक को सिंह की आवाजाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को मंगलवार को संसद ले जाने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलायी जा सके। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने जेल अधीक्षक को सिंह की आवाजाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

जज ने कहा, "संबंधित जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सदस्य के रूप में शपथ लेने और सदस्यता लेने के उद्देश्य से आरोपी को 19.03.2024 को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उसे सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए।" 

16 मार्च को पारित एक आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि यात्रा के दौरान सिंह को इस मामले में या सीबीआई से जुड़े मामले में किसी अन्य आरोपी, संदिग्ध या गवाह के साथ मोबाइल फोन का उपयोग करने या बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायाधीश नागपाल ने कहा, उन्हें प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उन्हें यात्रा के दौरान अपने वकील के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, न्यायाधीश ने कहा।

उन्होंने सिंह को 19 मार्च को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देते हुए आदेश पारित किया, जब मामला आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने सीबीआई के एक मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की। ईडी कथित घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग हिस्से की जांच कर रही है। 

Web Title: Court Directs Delhi Jail To Take AAP MP Sanjay Singh To Parliament For Rajya Sabha Oath

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