डिप्टी कमिश्नर से दुर्व्यवहार के आरोपी विधायक को अदालत ने राहत देने से किया इंकार, जाएंगे हाईकोर्ट
By भाषा | Published: September 17, 2019 05:06 AM2019-09-17T05:06:06+5:302019-09-17T05:06:06+5:30
बटाला के एक आतिशबाजी कारखाने में चार सितंबर को विस्फोट के बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में आया था। विस्फोट में 24 लोग मारे गये थे। करीब 45 सैकंड के वीडियो में बैंस को उज्ज्वल पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है।
गुरदासपुर के उपायुक्त के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के सिलसिले में दर्ज मामले में एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पंजाब के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला और सत्र न्यायाधीश रमेश कुमारी ने बैंस को राहत देने से मना कर दिया।
बैंस लुधियाना की आतम नगर सीट से लोक इंसाफ पार्टी के विधायक हैं। बैंस के वकील सतिंदरपाल सिंह ने कहा कि वह अगले दो-तीन दिन में जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्र अदालत ने बैंस और उनके करीब 20 समर्थकों को राहत नहीं दी।
बैंस ने बटाला सरकारी अस्पताल में गुरदासपुर के उपायुक्त विपुल उज्ज्वल के साथ कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार किया था। जिसके बाद उन पर एक सरकारी सेवक को काम करने से जानबूझकर रोकने या उनके खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग करने, आपराधिक डराने धमकाने तथा आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बटाला के एक आतिशबाजी कारखाने में चार सितंबर को विस्फोट के बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में आया था। विस्फोट में 24 लोग मारे गये थे। करीब 45 सैकंड के वीडियो में बैंस को उज्ज्वल पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है।
इस दौरान अधिकारी एक विस्फोट पीड़ित के शव की पहचान को लेकर संशय दूर करने का प्रयास करते हुए देखे जा सकते हैं। बटाला के एसडीएम बलराज सिंह की शिकायत पर विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। घटना के समय सिंह मौजूद थे।