कोरोनाः मोदी सरकार ने क्वारंटाइन किए गए विदेशियों और स्वदेशियों को छोड़ने के लिए नए मानदंड किए जारी, अपनाने होंगे ये नियम

By रामदीप मिश्रा | Published: April 3, 2020 08:10 AM2020-04-03T08:10:29+5:302020-04-03T08:10:29+5:30

गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते कई विदेशी नागरिक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। कुछ देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया है।

Coronavirus: MHA issues new norms for releasing quarantined foreigners, Indians | कोरोनाः मोदी सरकार ने क्वारंटाइन किए गए विदेशियों और स्वदेशियों को छोड़ने के लिए नए मानदंड किए जारी, अपनाने होंगे ये नियम

क्वारंटाइन लोगों को छोड़ने के लिए नए नियम जारी। (फाइल फोटो)

Highlightsपंद्रह फरवरी के बाद भारत आए विदेशी नागरिक, जिनकी पृथकता की अवधि पूरी चुकी है और जांच में जिनके संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है, उन्हें भी वापस अपने देश जाने के लिए लॉकडाउन में छूट दी गई है।गृह मंत्रालय ने गुरुवार को नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) जारी की।

पंद्रह फरवरी के बाद भारत आए विदेशी नागरिक, जिनकी पृथकता की अवधि पूरी चुकी है और जांच में जिनके संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है, उन्हें भी वापस अपने देश जाने के लिए लॉकडाउन में छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) जारी की। इस संबंध में विदेशियों को उनके देश के विमानों के जरिए वापस भेजा जाएगा। हालांकि उन्हीं को अनुमति दी जाएगी जो निगेटिव पाए जाएंगे।

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने विदेश यात्रा के बाद स्वदेश लौटन पर क्वारंटाइन किए गए भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। उसने कहा है नागरिकों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए ट्रांजिट पास दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें अपना खर्च खुद उठाना होगा।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते कई विदेशी नागरिक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। कुछ देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया है। इसके मद्देनजर अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशों से प्राप्त अनुरोधों की जांच विदेश मंत्रालय के द्वारा करवाई जाएगी।   

विदेशियों को भेजने से पहले उनके संक्रमण के लक्षणों के जांच की जाएगी। केवल उन विदेशी नागरिकों को छोड़ने की अनुमति होगी, जो COVID-19 से संक्रमित नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया तो स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार उसका उपचार किया जाएगा और उसे देश से जाने की इजाजत नहीं होगी।

आपको बता दे, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कहर बरपा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले दस लाख से अधिक हो गये हैं, जबकि 51 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनियाभर के 188 देशों में कोरोना वायरस से संक्रमण (कोविड-19) के कम से कम 10,00,036 मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 51,718 लोगों की मौत हो चुकी है।

अगर भारत के संबंध में बात करें तो देश में कोरोना वायरस के लगभग 400 ऐसे मामलों का पता चला है कि जिनका संबंध तबलीगी जमात के इज्तिमे (धार्मिक कार्यक्रम) से हो सकता है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 328 नये मामले आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। भारत में अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,965 हो गई है। 

Web Title: Coronavirus: MHA issues new norms for releasing quarantined foreigners, Indians

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