पुडुचेरी के विद्यार्थियों के लिए पृथक बोर्ड के गठन की मांग संबंधी अर्जी पर विचार करें: अदालत

By भाषा | Updated: September 18, 2021 20:12 IST2021-09-18T20:12:30+5:302021-09-18T20:12:30+5:30

Consider the application seeking constitution of separate board for Puducherry students: Court | पुडुचेरी के विद्यार्थियों के लिए पृथक बोर्ड के गठन की मांग संबंधी अर्जी पर विचार करें: अदालत

पुडुचेरी के विद्यार्थियों के लिए पृथक बोर्ड के गठन की मांग संबंधी अर्जी पर विचार करें: अदालत

चेन्नई, 18 सितंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने पुडुचेरी सरकार को स्कूली शिक्षा खासकर दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए पृथक बोर्ड की स्थापना की मांग संबंधी अर्जी पर गौर करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी ओडिकेसवालू की पीठ ने कहा, ‘‘ बढ़ती जनसंख्या एवं स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर यह विद्यार्थियों के श्रेष्ठ हित में हो सकता है यदि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्चतर शिक्षा के लिए एक बोर्ड या पृथक बोर्ड स्थापित किये जाएं। लेकिन यह एक ऐसा फैसला है, जो पूरी तरह कार्यपालिका के अधिकारक्षेत्र में आता है। ’’

पीठ ने याचिकाकर्ता को पुडुचेरी के शिक्षा सचिव को फिर से प्रतिवेदन भेजने की अनुमति दी।

अदालत ने कहा कि सचिव इस प्रतिवेदन पर उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में गौर करेंगे और वह इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पुडुचेरी में बड़ी संख्या में स्कूल खुल गये हैं तथा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम या प्रक्रिया की जरूरत है, जो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से भिन्न हो।

पीठ ने बृहस्पतिवार को आर श्रीधर नामक एक व्यक्ति की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए यह बात कही। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन देता है तो सचिव 12 हफ्ते के अंदर जवाब दें। अदालत ने उम्मीद जताई कि पुडुचेरी सरकार विद्यार्थियों के हित में शीघ्र एवं उपयुक्त कदम उठाएगी।

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Web Title: Consider the application seeking constitution of separate board for Puducherry students: Court

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