केदारनाथ, बद्रीनाथ में पेटीएम क्यूआर कोड के बोर्ड लगाने पर कंपनी ने दिया स्पष्टीकरण-मांगी माफी, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज
By आजाद खान | Published: May 3, 2023 12:16 PM2023-05-03T12:16:08+5:302023-05-03T12:49:08+5:30
मामले में बोलते हुए बीकेटीसी मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया है कि इस साल बिना जानकारी दिए हुए पेटीएम द्वारा यह क्यूआर कोड लगाए गए है। इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज हुआ है।
देहारदून:केदारनाथ धाम में पेटीएम क्यूआर कोड लगाए जाने को लेकर हुए विवाद की एक खबर सामने आई है। खबर के अनुसार, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के मंदिर में पेटीएम के क्यूआर कोड लगाए गए है ताकि इसके जरिए मंदिर को डिजिटल तरीके से दान दिया जा सके जिसे लेकर काफी हंगामा हो रहा है।
हांलांकि हंगामे के बीच पेटीएम और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) द्वारा इस पर बयान भी दिया गया है। वहीं अब इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की गई है। बता दें कि केदारनाथ में मंगलवार को भी हिमपात जारी रहने तथा मौसम विभाग की ओर से मौसम में अगले कुछ दिन तक सुधार न होने का पूर्वानुमान व्यक्त करने के मद्देनजर इस हिमालयी धाम की यात्रा एक दिन यानी बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
क्या कहा है बीकेटीसी ने
केदारनाथ धाम में पेटीएम क्यूआर कोड लगाए जाने वाले मामले में बोलते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा है कि साल 2018 से मंदिर समिती और कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके तहत कंपनी मंदिर के बाहर डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड लगाता था। ऐसे में तब से लेकर कंपनी मंदिर में छोटे क्यूआर कोड लगाता आ रहा था।
ऐसे में बीकेटीसी मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने कहा है कि कंपनी द्वारा इस साल कोई बोर्ड लगाने की जानकारी नहीं दी गई थी और बिना इजाजत इस तरह के बोर्ड लगाए गए थे जिसे लेकर तीर्थयात्रियों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही थी। इस मामले में पुलिस में अज्ञाज के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।
पेटीएम ने स्पष्टीकरण देकर मांगी माफी
पेटीएम ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए 2018 से इन मंदिरों में क्यूआर कोड लगाने की बात कही है। कंपनी ने कहा है कि ये मंदिर की समिती और कंपनी के बीच के कॉंट्राक का हिस्सा है। ऐसे में इस साल बिना जानकारी दिए हुए कंपनी ने जो क्यूआर कोड के बोर्ड्स लगाए है, उसके लिए कंपनी ने माफी मांगी है।
बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि पेटीएम ने समिती को सूचित नहीं करने को लेकर अपनी गलती मानी है और इस सिलसिले में माफी भी मांगी है। हालांकि इस मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज भी किया है।