रामअवतार जग्गी हत्याः अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा

By सतीश कुमार सिंह | Updated: April 6, 2026 13:58 IST2026-04-06T12:31:03+5:302026-04-06T13:58:54+5:30

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2003 के रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिससे 2007 में उनकी बरी होने का फैसला पलट गया।

Chhattisgarh High Court sentences Amit Jogi to life imprisonment in the 2003 Ramavatar Jaggi murder case | रामअवतार जग्गी हत्याः अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा

file photo

Highlights 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराया था।अमित जोगी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।2007 में उनकी बरी होने का फैसला पलट गया।

रायपुरः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2003 के रामअवतार जग्गी हत्या मामले में अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को 2003 के एक हत्या मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था। यह मामला रायपुर में व्यवसायी-राजनेता रामावतार जग्गी की हत्या से संबंधित है। उस समय अजीत जोगी राज्य के मुख्यमंत्री थे। 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराया था।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रामअवतार जग्गी की हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र और पूर्व विधायक अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।जोगी के बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रामावतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि समान साक्ष्य होने पर भी आरोपियों के बीच भेदभाव स्वीकार्य नहीं

लेकिन अमित जोगी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। 2007 में उनकी बरी होने का फैसला पलट गया। न्यायालय ने कहा कि समान साक्ष्य होने पर भी आरोपियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अमित जोगी को 20 साल बाद जग्गी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि समान साक्ष्य होने पर भी आरोपियों के बीच भेदभाव स्वीकार्य नहीं है।

विशेष खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए 2007 के उस निचली अदालत के आदेश को पलट दिया

अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा छत्तीसगढ़ के हाई-प्रोफाइल रामावतार जग्गी हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राज्य उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की विशेष खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए 2007 के उस निचली अदालत के आदेश को पलट दिया।

जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि जब सभी आरोपियों के सामने समान आरोप और साक्ष्य हों, तो किसी भी आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। एक जैसे सबूतों के आधार पर आरोपियों के बीच भेदभाव तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि बरी करने का कोई ठोस और अलग कारण साबित न हो जाए।

28 अन्य आरोपियों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था

पीठ ने स्पष्ट किया कि एक ही तरह के सबूतों के आधार पर एक आरोपी को बरी करना और दूसरों को दोषी ठहराना कानूनी रूप से गलत है। सूत्रों ने बताया कि न्यायाधीशों को अमित जोगी को बरी करने का कोई असाधारण आधार नहीं मिला, जबकि 28 अन्य आरोपियों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था।

रामावतार जग्गी की 4 जून, 2003 को रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी

इस फैसले से उस कानूनी खामी का प्रभावी ढंग से समाधान हो गया है जिसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा लगभग दो दशकों से जेल से बाहर था। 2003 का हत्याकांड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला के करीबी सहयोगी रामावतार जग्गी की 4 जून, 2003 को रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस हत्या ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी थी। पक्षपात के आरोपों और प्रारंभिक पुलिस जांच से असंतोष के बाद, राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। केंद्रीय एजेंसी ने बाद में अमित जोगी समेत 31 आरोपियों पर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो आरोपी बाल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे।

Web Title: Chhattisgarh High Court sentences Amit Jogi to life imprisonment in the 2003 Ramavatar Jaggi murder case

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे