सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा- राजस्थान ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया, 6 अन्य राज्यों ने जांच के लिए की और समय की मांग
By मनाली रस्तोगी | Published: May 10, 2023 04:10 PM2023-05-10T16:10:05+5:302023-05-10T17:11:49+5:30
कांग्रेस के नेतृत्व वाले राजस्थान ने इस विचार का विरोध किया है तो वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम और सिक्किम ने कहा कि उन्हें इसकी जांच के लिए और समय की आवश्यकता होगी।
नई दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसे समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सात राज्यों से जवाब मिला है। जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले राजस्थान ने इस विचार का विरोध किया है तो वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम और सिक्किम ने कहा कि उन्हें इसकी जांच के लिए और समय की आवश्यकता होगी।
केंद्र ने 19 अप्रैल को अदालत को सूचित किया था कि उसने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय कर रहा है। राज्यों को सूचित करने का कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 अप्रैल को पहले ही स्पष्ट कर दिए जाने के बावजूद है कि वह विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के दायरे में नहीं आएगा।
अदालत ने खुद को इस बात की जांच करने के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला किया था कि क्या समलैंगिक विवाहों को समायोजित करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम के दायरे को विस्तृत किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसे इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि विवाह की अवधारणा विकसित हो गई है और उसे इस मूल प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए कि विवाह स्वयं संवैधानिक संरक्षण का हकदार है क्योंकि यह केवल वैधानिक मान्यता का मामला नहीं है।
इससे पहले बुधवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय कानून किसी व्यक्ति को वैवाहिक स्थिति के बावजूद बच्चे को गोद लेने की अनुमति देता है, जबकि कानून मानता है कि एक आदर्श परिवार के अपने जैविक बच्चे होने के अलावा भी स्थितियां हो सकती हैं।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने समलैंगिक विवाहों को वैधानिक मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे शीर्ष न्यायालय में अपनी प्रस्तुति में तर्क दिया कि लिंग की अवधारणा अस्थिर हो सकती है, लेकिन मां और मातृत्व की नहीं।
विभिन्न कानूनों में कानूनी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, एनसीपीसीआर ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया कि यह कई निर्णयों में कहा गया है कि बच्चे को गोद लेना मौलिक अधिकार नहीं है।