Fodder Scam Case: चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
By रुस्तम राणा | Published: August 18, 2023 03:37 PM2023-08-18T15:37:53+5:302023-08-18T15:37:53+5:30
सीबीआई ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले (दुमका, चाईबासा, डोरंडा, देवगढ़ कोषागार) से संबंधित चार मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी।
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सीबीआई द्वारा दायर अपीलों को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ। सीबीआई ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले (दुमका, चाईबासा, डोरंडा, देवगढ़ कोषागार) से संबंधित चार मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी।
इसी साल फरवरी में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। चारा घोटाला बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान मवेशियों के चारे और अन्य आवश्यकताओं पर फर्जी खर्च के लिए विभिन्न सरकारी खजानों से 950 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को संदर्भित करता है।
Supreme Court agrees to list a plea of CBI challenging the bail granted by Jharkhand High Court to Rashtriya Janata Dal (RJD) leader Lalu Prasad Yadav in the fodder scam case
— ANI (@ANI) August 18, 2023
CBI mentions before the Supreme Court seeking urgent listing of its plea to cancel the bail of Lalu…
डोरंडा कोषागार मामले में 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया, जबकि 46 आरोपियों को पिछले हफ्ते ही तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई। 74 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को इससे पहले झारखंड में दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से संबंधित चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।