पंचायत चुनाव रद्द करने की याचिका, हाई कोर्ट ने दिया ममता को आदेश- सबको दें शपथपत्र

By भाषा | Published: May 21, 2018 06:33 PM2018-05-21T18:33:54+5:302018-05-21T18:36:35+5:30

याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि व्यापक स्तर पर हुई हिंसा एवं लोगों के मारे जाने को देखते हुए तीन त्रिस्तरीय पंचायत की चुनाव प्रक्रिया रद्द की जानी चाहिए।

Calcutta High Court rejects petition to cancel panchayat elections in west Bengal | पंचायत चुनाव रद्द करने की याचिका, हाई कोर्ट ने दिया ममता को आदेश- सबको दें शपथपत्र

पंचायत चुनाव रद्द करने की याचिका, हाई कोर्ट ने दिया ममता को आदेश- सबको दें शपथपत्र

कोलकाता, 21 मई: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हाल में हुए पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका को लेकर बुधवार को राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से शपथपत्र देकर अपना रूख बताने को कहा। प्रदीप चक्रवर्ती और एक अन्य व्यक्ति ने 'इंटलेक्चुकल फोरम' की ओर से उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष यह याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए काम करने में नाकाम रहे। 

याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि व्यापक स्तर पर हुई हिंसा एवं लोगों के मारे जाने को देखते हुए तीन त्रिस्तरीय पंचायत की चुनाव प्रक्रिया रद्द की जानी चाहिए। पंचायत चुनाव 14 मई हुए थे और मतगणना 17 मई को हुई थी। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को 29 जून तक शपथपत्र दायर कर याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में अपना रूख बताने का निर्देश दिया। 

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी की खंड पीठ ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग और सरकार के शपथपत्र दायर करने के बाद छह जुलाई को एक नियमित पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। 

Web Title: Calcutta High Court rejects petition to cancel panchayat elections in west Bengal

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे