Bypolls 2023: लोकसभा की एक और विधानसभा की चार सीट पर 10 मई को मतदान, जानें इन सीटों पर मतगणना कब, देखें कहां-कहां चुनाव
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 29, 2023 05:44 PM2023-03-29T17:44:03+5:302023-03-29T17:45:56+5:30
BY POLLS 2023: जालंधर संसदीय सीट कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का इस साल जनवरी में निधन होने के कारण रिक्त हो गयी थी।
BY POLLS 2023: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि लोकसभा की एक और विधानसभा की चार सीट के लिए उपचुनाव 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। इन सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की मतगणना 13 मई को होगी।
जालंधर संसदीय सीट कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का इस साल जनवरी में निधन होने के कारण रिक्त हो गयी थी। सिंह की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल होने के दौरान हृदयाघात से मौत हो गयी थी। ओडिशा की झारसुग, ड़ा विधानसभा सीट पर चुनाव वहां के स्थानीय विधायक नवकिशोर दास के निधन के कारण कराया जा रहा है।
दास की मौत इस साल जनवरी में एक पुलिस अधिकारी की गोली लगने के कारण हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराये जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
अब्दुल्ला को राजमार्ग पर धरना देने के 2008 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दो साल की जेल की सजा सुनायी गयी थी। वह सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के पुत्र हैं। मोहम्मद आजम खान को भी एक अन्य मामले में अयोग्य करार दिया गया था।
उत्तर प्रदेश के छानबे विधानसभा क्षेत्र के लिए भी उपचुनाव होगा क्योंकि वहां के वर्तमान विधायक एवं अपना दल के नेता राहुल प्रकाश कोल की कैंसर से मृत्यु हो गयी थी। मेघालय की सोहिआंग विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जा रहा है क्योंकि वहां यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव टाल दिये गये थे।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित करने के लिए बुलायी गयी प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि वायनाड संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव कराने की कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि अदालत ने राहुल गांधी को अपील करने के लिए एक माह का समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। कुमार ने कहा कि कानून कहता है कि यदि कार्यकाल एक साल से कम का बचे तो चुनाव नहीं कराया जाता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि वायनाड के मामले में बचा हुआ समय एक साल से अधिक है।