13 लाख रुपये से अधिक कमाई करने वालों को नई कर व्यवस्था में होगा फायदा

By भाषा | Updated: February 2, 2020 22:36 IST2020-02-02T22:36:24+5:302020-02-02T22:36:24+5:30

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020- 21 का आम बजट पेश करते हुये आयकर दाताओं क लिये नई सात स्लैब वाली कर व्यवस्था का विकल्प दिया है। नई कर व्यवस्था अपनाने वालों को वर्तमान में उपलब्ध कई रियायतें और छूट उपलब्ध नहीं होगी।

Budget 2020: Those earning more than Rs 13 lakh will be benefited in the new tax system | 13 लाख रुपये से अधिक कमाई करने वालों को नई कर व्यवस्था में होगा फायदा

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsसालाना 13 लाख रुपये से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपये तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है। वहीं 12 लाख रुपये से कम वेतन और दो लाख रुपये तक की कटौती पाने वाले वेतनभोगी तबके के लिये पुरानी कर व्यवस्था ही फायदेमंद होगी। उन्हें पुरानी व्यवस्था में कम कर देना होगा।

सालाना 13 लाख रुपये से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपये तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

वहीं 12 लाख रुपये से कम वेतन और दो लाख रुपये तक की कटौती पाने वाले वेतनभोगी तबके के लिये पुरानी कर व्यवस्था ही फायदेमंद होगी। उन्हें पुरानी व्यवस्था में कम कर देना होगा।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 5.78 करोड़ करदाताओं में से 5.3 करोड़ के करीब करदाता दो लाख रुपये से कम की कर छूट अथवा कटौती का दावा करते हैं। यह छूट मानक कटौती, भविष्य निधि, आवास रिण के ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान, चिकित्सा बीमा प्रीमियम आदि पर मिलने वाली कटौती के तहत उपलब्ध होती है। इसका सीध मतलब यह निकलता है कि वास्तव में 90 प्रतिशत के करीब व्यक्तिगत करदाता दो लाख रुपये से कम कर कटौती का दावा करते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020- 21 का आम बजट पेश करते हुये आयकर दाताओं क लिये नई सात स्लैब वाली कर व्यवस्था का विकल्प दिया है। नई कर व्यवस्था अपनाने वालों को वर्तमान में उपलब्ध कई रियायतें और छूट उपलब्ध नहीं होगी।

सूत्रों ने बताया कि सालाना 13 लाख रुपये अथवा इससे अधिक की कमाई करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित नये कर ढांचे में 1.43 लाख रुपये का कर देना होगा जबकि मौजूदा पुरानी व्यवस्था में उसकी 1.48 लाख रुपये की कर देनदारी बनेगी।

इस प्रकार नई व्यवस्था में उसे 5,200 रुपये की बचत होगी। वहीं 14 लाख रुपये सालाना वेतन पर नई व्यवस्था में 10,400 रुपये और 15 लाख तथा इससे अधिक के वेतन पर 15,600 रुपये की बचत होगी।

इस गणना में व्यक्तियों द्वारा दो लाख रुपये तक की विभिन्न बचतों पर कटौती का दावा भी शामिल किया गया है। सूत्रों ने कहा कि गैर- वेतनभोगी व्यक्तियों में जिन्हें 50 हजार रुपये की मानक कटौती नहीं मिलती है। उनमें सालाना 9.5 लाख रुपये की कमाई करने वाले और डेढ़ लाख रुपये तक कटौती का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के लिये नई कर व्यवस्था में 5,200 रुपये तक का फायदा मिल सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नये कर ढांचे में मौजूदा 5 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत आयकर दरों के अलावा 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के तीन नये स्लैब जोड़े हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं में ढाई लाख रुपये तक की आय को करमुक्त रखा गया है। हालांकि, वित्त मंत्री का कहना है कि दोनों व्यवस्थाओं में पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय होने पर कर नहीं देना होगा। 

Web Title: Budget 2020: Those earning more than Rs 13 lakh will be benefited in the new tax system

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