कन्हैया कुमार समेत 2 अन्य पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी
By अनुराग आनंद | Published: February 28, 2020 07:34 PM2020-02-28T19:34:17+5:302020-02-28T20:15:29+5:30
जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर वर्ष 2016 में जेएनयू कैंपस में भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप है।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भारत विरोधी नारे लगाने और नफरत भड़काने के आरोप में घिरे कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह फाइल दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के पास थी। कन्हैया कुमार के अलावा, जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया था। ऐसे में कन्हैया के साथ इन दोनों पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलेगा।
जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर वर्ष 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने केआरोप को लेकर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल सरकार के पास सालभर पहले आरोपत्र दाखिल किया था। कन्हैया कुमार पर देशद्रोह समेत 8 धाराएं लगाई गई हैं।
JNU sedition matter: Prosecution Department of Delhi government has given its approval for a trial in the matter. Former JNU Students Union President Kanhaiya Kumar and others are involved in the matter. pic.twitter.com/A9OGNwKTSj
— ANI (@ANI) February 28, 2020
कन्हैया कुमार की हुई थी गिरफ्तारी -
बता दें कि कन्हैया कुमार को 2015 में जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) के छात्रसंघ के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। 9 फरवरी 2016 में जेएनयू में एक कार्यक्रम हुआ था। आरोप है कि इसमें कन्हैया कुमार ने मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ नारे लगाए थे। इसी मामले में कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार को गिरफ्तार भी किया था। फिर 2 मार्च 2016 में अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर किया था अनुरोध-
दिल्ली पुलिस ने को आप सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर राजद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर देशद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे पर तीन अप्रैल को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश भी दिया कि दिल्ली सरकार को कुमार पर अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी के बारे में याद दिलाया जाए। पुलिस ने दलील दी कि कुमार और अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी अभी तक नहीं दी गयी है और मंजूरी का अनुरोध करने वाला पत्र जीएनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार) के पास लंबित है। इसके बाद अदालत ने निर्देश जारी किये।
पुलिस ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया और कहा था कि उन्होंने 9 फरवरी, 2016 को परिसर में एक समारोह में लगाये गये देशद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला था।
इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामले में अभियोजन की मंजूरी देने पर ‘जल्द फैसला’ करने लिए संबंधित विभाग को कहेंगे।