बम्बई हाईकोर्ट ने खारिज की अभिनेत्री जिया खान की मां की अर्जी, ये है मामला
By भाषा | Published: December 5, 2018 07:30 PM2018-12-05T19:30:12+5:302018-12-05T19:30:12+5:30
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार जिया खान तीन जून 2013 को यहां स्थित अपने आवास पर फांसी से लटकी मिली थी। जिया खान को फिल्म ‘‘निशब्द’’ में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था।
बम्बई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया की ओर से दायर एक अर्जी बुधवार (5 दिसंबर) को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री और उसके अभिनेता ब्वायफ्रेंड के बीच ब्लैकबेरी मैसेंजर पर एक-दूसरे को भेजे गए संदेशों को फिर से प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया था। पंचोली पर खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार जिया खान तीन जून 2013 को यहां स्थित अपने आवास पर फांसी से लटकी मिली थी। जिया खान को फिल्म ‘‘निशब्द’’ में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था।
राबिया ने अदालत में दायर अपनी अर्जी में अपनी पुत्री और पंचोली के बीच ब्लैकबेरी मैसेंजर पर भेजे गए संदेशों को सबूत के तौर पर रिकार्ड में लाने का अनुरोध किया था। बुधवार को न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर ने राबिया के अनुरोध को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति भाटकर ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि राबिया द्वारा किया गया अनुरोध ‘‘कानून के तहत संभव’’ नहीं है। इस संबंध में विस्तृत आदेश बृहस्पतिवार को सार्वजनिक होने की उम्मीद है।
इससे पहले सुनवायी के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया था कि खान और पंचोली के मोबाइल फोन को फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है जहां विशेषज्ञों ने कहा कि संदेशों को फिर से हासिल नहीं किया जा सकता।