बिहार : सड़कों पर बैनर या होर्डिंग लगाने वाले सावधान, होगी सख्त कार्रवाई

By एस पी सिन्हा | Updated: February 6, 2021 17:15 IST2021-02-06T17:14:47+5:302021-02-06T17:15:41+5:30

बिहार में सड़कों पर अगर किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। पथ निर्माण विभाग ने यह फरमान जारी किया है।

Bihar govt orders to file FIR against those who installed banner poster on roads | बिहार : सड़कों पर बैनर या होर्डिंग लगाने वाले सावधान, होगी सख्त कार्रवाई

(फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Highlightsसड़कों की साप्ताहिक निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। कई स्थानों पर तो ऐसे बैनर लगाए जाते हैं, जिससे रोड की साइनेज की जानकारी ही छिप जाती है। यह सीधा-सीधा भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है।

पटना,6 फरवरीबिहार में सड़कों पर अगर किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाया तो उनके खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनपर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। सडकों की हालत देखते हुए उसकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने नया फरमान जारी किया है। पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब अगर सडक पर बांस बल्ला गाडकर बैनर या होडिंग लगाया तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में बिहार में सड़कों की स्थित और सडकों पर लगने वाले होर्डिंग और पोस्टर को देखते हुए पथ निर्माण विभाग की एक उच्चस्तरिय बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक में पोस्टर और होर्डिंग से जु्डे हर एक मुद्दों को उठाया गया और कहा गया कि अनाधिकृत रूप से पोअटर लगने के कारण रोड की साइनेज जानकारी ही छिप जाती है। जो कि यह सीधा-सीधा भारतीय सडक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। 

ऐसे में जारी फरमान में कहा गया है कि सडकों को क्षतिग्रस्त करने पर न केवल अनुशासानात्मक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उन पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। इतना ही नहीं, अगर सडक खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे, वह आरोपियों से ही वसूला जाएगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस बैठक के दौरान तय किया गया कि, जितने भी अनाधिकृत रूप से बैनर लगवाए गए हैं उन्हें नोटिस दिया जाए और वैसे बैनरों को हटाया जाये। 

विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी कार्यपालक अभियंता को सड़कों की साप्ताहिक निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी नगर आयुक्तों को कहा गया है कि वे इस पर बिना देर किए कार्रवाई करें। अगर साइनेज की जरूरत है तो वहां उसे लगाया जाए। बताया जाता है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा सडकों की स्थिति को देखते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा कराई गई थी। समीक्षा में पाया गया कि पटना सहित तमाम जिलों में सडकों पर अनाधिकृत रूप से होर्डिंग, बैनर-पोस्टर लगाए जा रहे हैं। 

Web Title: Bihar govt orders to file FIR against those who installed banner poster on roads

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