कर्नाटक कैबिनेट की सिफारिश के बाद बैलेट पेपर से होंगे बेंगलुरु नगर निगम चुनाव

By रुस्तम राणा | Updated: January 19, 2026 15:10 IST2026-01-19T15:09:58+5:302026-01-19T15:10:04+5:30

यह कदम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट द्वारा बेंगलुरु नगर निगम चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की सिफारिश के महीनों बाद उठाया गया है।

Bengaluru municipal election to be held using ballot papers after Karnataka cabinet recommendation | कर्नाटक कैबिनेट की सिफारिश के बाद बैलेट पेपर से होंगे बेंगलुरु नगर निगम चुनाव

कर्नाटक कैबिनेट की सिफारिश के बाद बैलेट पेपर से होंगे बेंगलुरु नगर निगम चुनाव

बेंगलुरु: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के इस्तेमाल से एक बड़े बदलाव के तहत, कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार, 19 जनवरी को घोषणा की कि बेंगलुरु नगर निगम चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा।

यह कदम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट द्वारा बेंगलुरु नगर निगम चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की सिफारिश के महीनों बाद उठाया गया है। यह बड़ा बदलाव ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी वोटिंग मशीनों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए बैलेट पेपर के इस्तेमाल की वकालत कर रही है।

कर्नाटक राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) जी.एस. संगरेशी ने कहा, "इसके कई कारण हो सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से सलाह लेने के बाद यह रुख अपनाया है।" संगरेशी ने कहा कि बैलेट पेपर इस्तेमाल करने का फैसला सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए लिया गया है।

बेंगलुरु नगर निगम चुनाव में बैलेट पेपर पर वापस जाने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले का बचाव करते हुए, राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बैलेट पेपर पर कोई रोक नहीं है। 

बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के लिए आखिरी चुनाव 2015 में हुए थे। BBMP के लिए पहले चुनी गई बॉडी का कार्यकाल 10 सितंबर, 2020 को खत्म हो गया था, और तब से एक सरकार द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर इसके रोज़मर्रा के मामलों की देखभाल कर रहा था।

BBMP चुनाव कब हैं?

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और राज्य चुनाव निकाय से बेंगलुरु स्थानीय निकाय के लिए लंबे समय से रुके चुनाव 30 जून तक कराने को कहा है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने, जिसने चुनाव प्रक्रिया का शेड्यूल तय किया, कहा कि राज्य सरकार 20 फरवरी तक वार्ड-वार आरक्षण की फाइनल लिस्ट पब्लिश करेगी, और यह साफ कर दिया कि कोई और एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा।

यह आदेश कर्नाटक सरकार की एक याचिका पर पारित किया गया, जिसने हाई कोर्ट के दिसंबर 2020 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य चुनाव आयोग को चुनावी रोल को अंतिम रूप देने के बाद BBMP चुनाव जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट BBMP और ग्रेटर बेंगलुरु एरिया (GBA) के अंदर नए बने नगर निगमों के चुनावों के संबंध में अपने पिछले आदेशों के पालन की निगरानी कर रहा है।

सुनवाई के दौरान, कर्नाटक सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने बताया कि वार्ड-वार आरक्षण को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है और एक महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।

बेंच ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया और आरक्षण की सूची प्रकाशित करने के लिए 20 फरवरी को अंतिम तारीख तय की।

Web Title: Bengaluru municipal election to be held using ballot papers after Karnataka cabinet recommendation

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