बिहार में बाहुबली नेता आनंद मोहन के जेल से बाहक आने का रास्ता साफ, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला

By एस पी सिन्हा | Published: April 15, 2023 05:10 PM2023-04-15T17:10:33+5:302023-04-15T17:13:21+5:30

आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। नीतीश कैबिनेट ने एक संशोधन के फैसले से उनके जेल से पूरी तरह से बाहर निकलने की सारी बाधाओं को दूर कर दिया है।

Bahubali leader Anand Mohan to come out of jail in Bihar Nitish government took a big decision | बिहार में बाहुबली नेता आनंद मोहन के जेल से बाहक आने का रास्ता साफ, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला

फिलहाल आनंद मोहन पेरौल पर जेल से बाहर हैं।

Highlightsबाहुबली नेता आनंद मोहन को मिलेगी बड़ी राहतबिहार में नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसलाआनंद मोहन अब जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे

पटना: बिहार में नीतीश सरकार पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने जेल के प्रावधानों में बदलाव कर दिया है। अब उनके जेल से परमानेंट बाहर आने की सबसे बड़ी रुकावट को खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद आनंद मोहन अब जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे। बता दें कि आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। नीतीश कैबिनेट ने उनके जेल से पूरी तरह से बाहर निकलने की सारी बाधाओं को दूर कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार पिछले 10 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश कैबिनेट ने सातवें एजेंडे के तौर पर बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481, 1 ‘क’ में संशोधन करते हुए एक वाक्यांश को हटाने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद के तौर पर पहले शामिल किया गया था। कानून के जानकारों की मानें तो इस संशोधन के बाद ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों की हत्या दुर्लभ अपराध की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी बल्कि इसे भी एक साधारण हत्या माना जाएगा। 

इस संशोधन के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई आसान हो जाएगी, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा सुनाई गई थी। बिहार की रिमिशन की पॉलिसी 1984 में दो संशोधन किए गए थे। इस संशोधन के तहत पांच कैटेगरी के कैदी को नहीं छोड़ने का प्रावधान शामिल किया गया था। वह कैदी जो एक से अधिक हत्या, दुष्कर्म, डकैती आतंकवाद की साजिश रचने और सरकारी अधिकारी की हत्या के दोषी होंगे, उनके छोड़ने का फैसला सरकार पर निर्भर था। बता दें कि गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा पाने के बाद आनंद मोहन की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी गई थी। उनकी 14 साल की सजा पूरी हो चुकी है। फिलहाल आनंद मोहन पेरौल पर जेल से बाहर हैं। ऐसे में नए संशोधन के बाद अब इस कैटेगरी को ही समाप्त कर दिया है। इसके कारण आनंद मोहन की रिहाई में जो अवरोध था, वह पूरी तरह समाप्त हो गया। अब जल्द ही आनंद मोहन जेल के बाहर खुली हवा में सांस ले सकेंगे।

Web Title: Bahubali leader Anand Mohan to come out of jail in Bihar Nitish government took a big decision

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