Ayodhya Dispute: निर्मोही अखाड़ा ने कहा, 1934 से 1949 तक मुसलमान विवादित ढांचे में जुमे की नमाज अदा करते थे

By स्वाति सिंह | Updated: August 6, 2019 14:12 IST2019-08-06T08:39:32+5:302019-08-06T14:12:41+5:30

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को निर्मोही अखाड़ा का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील जैन ने बताया कि वह क्षेत्र पर नियंत्रण और उसके प्रबंधन का अधिकार चाहते हैं।

Ayodhya ram janmabhoomi-babri masjid live updates: Ayodhya land despute: Supreme Court starts hearing today | Ayodhya Dispute: निर्मोही अखाड़ा ने कहा, 1934 से 1949 तक मुसलमान विवादित ढांचे में जुमे की नमाज अदा करते थे

Ayodhya Dispute: निर्मोही अखाड़ा ने कहा, 1934 से 1949 तक मुसलमान विवादित ढांचे में जुमे की नमाज अदा करते थे

अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले के पक्षकारों में से एक निर्मोही आखाड़ा ने उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को दलील दी कि 1934 से ही किसी मुसलमान को राम जन्मस्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उस पर सिर्फ निर्मोही अखाड़ा का नियंत्रण था।

06 Aug, 19 : 12:43 PM

1934 से 1949 तक मुसलमान विवादित ढांचे में जुमे की नमाज अदा करते थे-निर्मोही आखाड़ा

निर्मोही आखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 1934 से 1949 तक मुसलमान विवादित ढांचे में जुमे की नमाज अदा करते थे.  निर्मोही आखाड़ा के वकील ने भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का हवाला दिया.

06 Aug, 19 : 12:21 PM

निर्मोही आखाड़ा ने कहा, 1934 से ही किसी मुसलमान को राम जन्मस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं थी

अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले के पक्षकारों में से एक निर्मोही आखाड़ा ने उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को दलील दी कि 1934 से ही किसी मुसलमान को राम जन्मस्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उस पर सिर्फ निर्मोही आखाड़ा का नियंत्रण था।

06 Aug, 19 : 11:49 AM

आखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पुरातन काल से उस जगह पर हमारा नियंत्रण, प्रबंधन है और राम लला की पूजा करते रहे हैं.

आखाड़ा के वकील ने कहा, 1934 से ही किसी भी मुसलमान को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उसपर सिर्फ निर्मोही आखाड़ा का नियंत्रण था.  मैं इस क्षेत्र का प्रबंधन और नियंत्रण मांग रहा हूं. निर्मोही आखाड़ा ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया। आखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पुरातन काल से उस जगह पर हमारा नियंत्रण, प्रबंधन है और राम लला की पूजा करते रहे हैं.

06 Aug, 19 : 11:32 AM

बाहरी परिसर जिसमें सीता रसोई: आखाड़े के वकील

बाहरी परिसर जिसमें सीता रसोई, चबूतरा, भंडार गृह हैं, वे आखाड़ा के नियंत्रण में थे और किसी मामले में उनपर कोई विवाद नहीं था : निर्मोही आखाड़े के वकील ने कहा

06 Aug, 19 : 11:31 AM

1934 से ही किसी मुसलमान को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं: आखाड़ा के वकील

आखाड़ा के वकील ने कहा-1934 से ही किसी भी मुसलमान को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उसपर सिर्फ निर्मोही आखाड़ा का नियंत्रण था

06 Aug, 19 : 11:19 AM

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा-चलिए हम सुनवाई शुरू करते हैं

इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के प्रयास विफल रहने के बाद अब इसमें रोजाना सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, “चलिए हम सुनवाई शुरू करते हैं।” इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर दो अगस्त को संज्ञान लिया था कि करीब चार महीने तक चली मध्यस्थता की कार्यवाही में कोई अंतिम समाधान नहीं निकला। मध्यस्थता पैनल की अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला कर रहे थे।

06 Aug, 19 : 11:18 AM

सैकड़ों साल तक अंदर के परिसर और राम जन्मस्थान पर हमारा नियंत्रण था-निर्मोही अखाड़ा

निर्मोही आखाड़ा के वकील ने अयोध्या मामले में बहस शुरू की, कहा मुकदमा मूलत: वस्तुओं, मालिकाना हक और प्रबंधन अधिकारों के बारे में है. बाहरी परिसर जिसमें सीता रसोई, चबूतरा, भंडार गृह हैं, वे आखाड़ा के नियंत्रण में थे और किसी मामले में उनपर कोई विवाद नहीं.

06 Aug, 19 : 11:01 AM

RSS के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य की अर्जी खारिज

न्यायालय ने अयोध्या मामले की सुनवाई की रिकॉर्डिंग करने की आरएसएस के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य की अर्जी खारिज की ।

06 Aug, 19 : 10:42 AM

SC में सुनवाई शुरू

मामले की सुनवाई शुरू हो गई है, लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज किया है

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