जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर रोक लगाई, फैसला सुरक्षित रखा
By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: June 21, 2024 17:04 IST2024-06-21T16:56:12+5:302024-06-21T17:04:25+5:30
अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक उनके जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक उनके जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। हाई कोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। ईडी की तरफ से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान दलील दी की कि निचली अदालत में उन्हें बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
Arvind Kejriwal bail hearing | Delhi High Court has stayed the order of bail till the order is pronounced. The order will be out by Monday or Tuesday. The High Court has asked the counsel to file the written submissions by Monday.
— ANI (@ANI) June 21, 2024
इससे पहले संकट में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए एक स्थानीय अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में बृहस्पतिवार को उन्हें जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने साथ ही आप नेता पर कई शर्तें भी लगायीं जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे। विशेष न्यायाधीश ने दिन में ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अपराध से हुई कथित कमाई और सह आरोपियों के साथ केजरीवाल का संबंध स्थापित करने की कोशिश की जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि अभियोजन के पास आप नेता को घेरने के लिए सबूत नहीं है।
ईडी ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी।