केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने बुधवार को सदन में वाम सरकार का अपना नीतिगत संबोधन देते हुए राज्य विधानसभा द्वारा पारित संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रस्ताव पर संदर्भों को पढ़ा।
विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के कदम को लेकर राज्य सरकार के साथ टकराव रखने वाले खान ने कहा कि हालांकि उनकी इस विषय पर ‘‘आपत्तियां और असहमति’’ है लेकिन वह मुख्यमंत्री की इच्छा का ‘‘सम्मान’’ करते हुए नीतिगत संबोधन के 18वें पैराग्राफ को पढ़ेंगे।
राज्य सरकार के सीएए विरोधी रुख भरे संदर्भों को पढ़ते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हमारी नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं हो सकती क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है जो कि हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।’’