इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को दी जमानत, लेकिन रहेंगे जेल में, जानिए वजह
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: November 30, 2022 07:15 PM2022-11-30T19:15:39+5:302022-11-30T19:21:55+5:30
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है।
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने सपा विधायक नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है लेकिन बावजूद इस राहत के विधायक नाहिद को अभी भी सलाखों के पीछे रहना होगा क्योंकि उन पर अन्य मामले भी लंबित हैं और उन मामलों में उन्हें जमानत नहीं मिली है।
हाईकोर्ट से मिली सूचना के अनुसार नाहिद हसन ने खुद के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा पहल की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस कृष्णा पहल ने विदायक नाहिद की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद नाहिद की जमानत को मंजूरी प्रदान की।
हाईकोर्ट में सपा विधायक की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने बहस की। गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत मिलने के बाद भी सपा विधायक नाहिद हसन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन पर इस मामले में अलावा भी दो अन्य मामले विचाराधीन हैं। चूंकि उन दोनों मामलों में सपा विधायक नाहिद हसन को किसी तरह की राहत नहीं मिली है, इस कारण फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।
सपा विधायक नाहिद हसन इस समय चित्रकूट की जेल में बंद हैं। इन्हें कैराना पुलिस ने इसी साल की 15 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था। बीते सितंबर महीने में विधायक नाहिद हसन को शामली जिला जेल से चित्रकूट की जेल में ट्रांसफर किया गया था और तभी से नाहिद हसन चित्रकूट जेल में कैद हैं और रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।